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बलात्कार के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति की अमेरिकी नागरिकता रद्द
अमेरिकी अदालत ने बलात्कार के अपराध में दोषी भारतीय मूल के एक व्यक्ति की नागरिकता को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने नागरिकता प्राप्त करने के दौरान अपराध को छिपाया था।
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अमेरिकी जिला न्यायालय, पूर्वी न्यूयॉर्क ने गुरमीत सिंह की नागरिकता को रद्द करने का फैसला सुनाया है। भारत के मूल निवासी सिंह फरवरी 1992 में अमेरिका आए थे। वह शुरुआत में छह महीने की अस्थायी अवधि के लिए आगंतुक के रूप में प्रवेश किया था। इसके बाद वह कई वर्षों तक अनुमति के बिना अमेरिका में रहे जब तक कि परिवार आधारित प्रवास पत्र के माध्यम से वह जून 2000 में स्थायी निवासी नहीं बन गए।
अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने कहा कि सिंह, जो भारत से आए एक दोषी बलात्कारी हैं, अब अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। ब्लांश ने कहा कि सिंह ने "नागरिकता प्रक्रिया के दौरान बलात्कार और अपहरण को छिपाया था, और संघीय अदालत ने अब उनकी नागरिकता को रद्द कर दिया है।"
न्याय विभाग की नागरिक विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल ब्रेट शुमेट ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी नागरिकता अपराधियों के लिए ढाल नहीं है। उन्होंने कहा कि "धोखे से प्राप्त नागरिकता अपराधियों को न्याय से सुरक्षित नहीं रख सकती।" यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि अमेरिकी सरकार नकली नागरिकता दावों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करती है।