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अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रम्प की प्रशंसा में सरकारी विज्ञापनों पर अस्थायी रोक लगाई

अमेरिकी संघीय न्यायालय के न्यायाधीश जेनिफर रोचोन ने रविवार की रात को राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए सरकारी धन से चलाए जा रहे टीवी विज्ञापनों पर 14 दिन की अस्थायी रोक लगाई है। न्यायाधीश इस अवधि में यह तय करेंगी कि क्या इस पर दीर्घकालीन प्रतिबंध लगाया जाए।

LSN India · 12 October 2026

अमेरिकी संघीय न्यायालय के न्यायाधीश जेनिफर रोचोन द्वारा जारी किया गया यह आदेश दो हफ्तों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इस अवधि में न्यायालय यह निर्णय लेगा कि विज्ञापनों पर अधिक समय तक रोक लगानी चाहिए या नहीं।

रविवार की रात जारी इस अंतरिम आदेश में सरकारी कोष से चलाए जा रहे राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रशंसा वाले विज्ञापनों को प्रसारित करने से रोका गया है। यह कार्रवाई सार्वजनिक धन के उपयोग संबंधी कानूनी मुद्दों के बीच की गई है।

न्यायाधीश रोचोन द्वारा दिया गया यह निर्णय इस मामले में आने वाले दिनों में अधिक स्पष्टता लाएगा। न्यायालय इस 14 दिन की अवधि में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अपना अंतिम निर्णय लेगा कि विज्ञापनों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं।