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अमेरिका ने 540 दिन की वर्क परमिट एक्सटेंशन योजना रद्द की
अमेरिकी सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए वर्क परमिट की विस्तारित अवधि को समाप्त करने का फैसला किया है। 30 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले इस नियम से हजारों विदेशी कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ सकता है।
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अमेरिकी अप्रवास अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की घोषणा की है जो विदेशी श्रमिकों को प्रभावित करेगा। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस (यूएससीआईएस) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 30 अक्टूबर 2025 को या उसके बाद जमा किए जाने वाले वर्क परमिट नवीनीकरण आवेदनों पर 540 दिन की स्वचालित विस्तार सुविधा लागू नहीं होगी।
पहले के नियमों के तहत, प्रवासी कामगार अपने वर्क परमिट की समय सीमा समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करते थे और 540 दिन तक कानूनी रूप से काम करना जारी रख सकते थे, भले ही यूएससीआईएस ने अभी तक उनके नवीनीकरण आवेदन को मंजूरी न दी हो। यह प्रावधान विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक था जिनके आवेदनों में देरी हो रही थी।
नई नीति लागू होने के बाद, यदि यूएससीआईएस किसी कामगार के नवीनीकरण आवेदन को समय पर मंजूरी नहीं देता है, तो उनका वर्क परमिट समाप्त हो सकता है और वे अवैध रूप से काम नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि प्रभावित कर्मचारियों को आवेदन और अनुमोदन के बीच की अवधि में रोजगार से वंचित रहने का जोखिम है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन भारत सहित विभिन्न देशों के पेशेवरों और कुशल श्रमिकों को प्रभावित करेगा जो अमेरिका में काम करते हैं। प्रवासी कामगारों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने आवेदनों की स्थिति पर नजदीकी निगरानी रखें और आवश्यक दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखें।