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अमेरिका ने H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर का नियम 2027 तक बढ़ाया
अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा धारकों के लिए नई शर्तें 12 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। सितंबर 2026 से लागू होने वाले इस नियम के तहत आवेदकों को 100,000 डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
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अमेरिकी श्वेत भवन ने H-1B वीजा के लिए प्रवेश संबंधी प्रतिबंधों को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। यह नीति मुख्य रूप से भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करेगी जो अमेरिका में कार्य करना चाहते हैं। नई शर्तों के अनुसार, 21 सितंबर 2026 से H-1B आवेदकों को अतिरिक्त 100,000 डॉलर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
यह प्रावधान विदेशी कुशल कर्मचारियों के प्रवेश को सीमित करने की दिशा में अमेरिका की दीर्घकालीन नीति का हिस्सा है। प्रभावित H-1B आवेदनों में प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्तीय क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं। भारतीय कार्यबल इस वीजा श्रेणी का सबसे बड़ा हिस्सेदार है, जिससे देश के हजारों पेशेवरों और कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
इस नीति के विस्तार से अमेरिकी नियोक्ताओं की विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र की कंपनियां, जिनमें भारतीय आईटी फर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है, को अपने परिचालन खर्च में संभावित बढ़ोतरी के लिए तैयारी करनी होगी। नीति 2027 तक जारी रहेगी, जिसके बाद सरकार की नई नीतियां लागू हो सकती हैं।