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अमेरिका H-1B वीजा उल्लंघन के लिए जुर्माना 25 लाख डॉलर तक बढ़ाने का प्रस्ताव
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक नया विधेयक H-1B वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए दंड में भारी वृद्धि का प्रस्ताव दे रहा है। प्रस्तावित कानून जुर्माने को हजारों डॉलर से बढ़ाकर 25 लाख डॉलर तक करने की मांग करता है।
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अमेरिकी प्रतिनिधि बेथ वान ड्यून द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक H-1B कार्य वीजा प्रणाली में गंभीर सुधार लाने का प्रयास है। यह विधेयक नियम तोड़ने वाली कंपनियों के लिए जुर्माने की राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करता है, जो वर्तमान में हजारों डॉलर के आसपास है।
प्रस्तावित कानून के तहत गंभीर उल्लंघन के मामले में जुर्माना 2.5 लाख डॉलर (लगभग 2 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, विधेयक उन कंपनियों पर प्रतिबंध की अवधि को भी बढ़ाता है, जिन्हें H-1B वीजा प्रदान करने से रोका जाता है।
वर्तमान नियमों में उल्लंघन करने वाली कंपनियों को तीन साल के लिए H-1B कर्मचारी नियुक्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है। नया विधेयक इस प्रतिबंध अवधि को तीन गुना बढ़ाकर दस वर्ष कर देता है।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य H-1B कार्यक्रम की निगरानी को मजबूत करना और नियोक्ताओं को नियम पालन के लिए प्रोत्साहित करना है। विधेयक वर्तमान में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन है और भारतीय पेशेवरों सहित विदेशी कुशल कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने वाली कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।