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विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की नागरिकता पर अमेरिकी प्रतिबंध
अमेरिका ने विदेशी राजनयिकों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता देने की नीति को सीमित करने का कदम उठाया है। यह निर्णय अमेरिकी नागरिकता कानून में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है।
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अमेरिकी सरकार ने एक नई नीति के तहत विदेशी सरकारों के कर्मचारियों के बच्चों को जन्मगत नागरिकता से वंचित करने का निर्णय लिया है। इस नीति में मुख्यतः विदेशी राजनयिकों, सरकारी प्रतिनिधियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शामिल किया गया है जो अमेरिकी धरती पर जन्म लेते हैं।
जन्मगत नागरिकता (जस सोली) अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन पर आधारित है, जो संयुक्त राज्य में जन्मे सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। हालांकि, विदेशी राजनयिकों के बच्चों को इस अधिकार से छूट दी गई थी। यह नई नीति इस छूट को और व्यापक बनाने का प्रयास है।
इस निर्णय का लक्ष्य राष्ट्रीय नागरिकता नीति को कड़ा करना और विदेशी सरकारी प्रतिनिधियों के साथ अमेरिकी कानून की समानता स्थापित करना है। विदेश मंत्रालय और न्याय विभाग ने इस नीति के क्रियान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनयिक प्रथाओं के अनुरूप है। भारत सहित कई देशों में भी विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को इसी प्रकार की छूट दी जाती है। यह कदम अमेरिकी नागरिकता नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।