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अमेरिका H-1B वीजा धारकों के लिए 60 दिन की छूट समाप्त करने की तैयारी
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने H-1B और अन्य अस्थायी कार्य वीजा धारकों के लिए 60 दिन की रियायत अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। इस नियम परिवर्तन के तहत, इन वीजा धारकों को कार्यकाल समाप्त होने पर तुरंत देश छोड़ना होगा।
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अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने संघीय रजिस्टर में एक महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन प्रकाशित किया है जो H-1B और अन्य अस्थायी कार्य वीजा श्रेणियों को प्रभावित करेगा। प्रस्तावित नियम के अनुसार, इन वीजा धारकों को अपनी कार्य अवधि समाप्त होने के बाद तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ना होगा।
वर्तमान में, H-1B वीजा धारकों को अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद 60 दिन तक देश में रहने की अनुमति दी जाती है। यह छूट अवधि कर्मचारियों को नया नियोक्ता खोजने, स्थिति बदलने या देश छोड़ने की तैयारी करने का समय देती है। प्रस्तावित नीति इस सुविधा को समाप्त कर देगी।
यह नीति परिवर्तन भारतीय पेशेवरों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा, जो अमेरिका में H-1B वीजा धारकों का बड़ा हिस्सा हैं। भारत से हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ और अन्य कुशल पेशेवर इस वीजा श्रेणी के तहत अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि यह परिवर्तन अनुचित स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कम करने के लिए किया जा रहा है। नियम परिवर्तन पूरी तरह लागू होने से पहले सार्वजनिक टिप्पणी अवधि होगी, जिसके दौरान हितधारक अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।