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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के मेल वोटिंग प्रतिबंध को मंजूरी दी
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत ने सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप के डाक मतदान को प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश पर फैसला सुनाया, हालांकि मध्यावधि चुनावों से पहले इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डाक मतदान प्रतिबंध संबंधी कार्यकारी आदेश के मामले में ट्रंप प्रशासन का समर्थन किया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि आने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले इस आदेश के कितने हिस्से को लागू किया जा सकेगा।
कोर्ट के इस निर्णय से और अदालती चुनौतियों के लिए मार्ग खुल गया है जो ट्रंप के आदेश को और धीमा कर सकते हैं। इस तरह के कई मुकदमे पहले ही दायर किए जा चुके हैं। अमेरिकी डाक सेवा ने पिछले सप्ताह बताया कि वह इस आदेश को कैसे लागू करेगी, लेकिन कुछ राज्य मतपत्र भेजना शुरू कर देंगे, ऐसे में समय सीमा बहुत कम है।
कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत ने ट्रंप के आदेश की वैधता पर फैसला नहीं दिया। इसके बजाय, अदालत ने यह माना कि राज्यों को इस आदेश को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है। हस्ताक्षरित आदेश में लिखा गया है कि "कोर्ट का यह फैसला यह नहीं दर्शाता कि सरकार द्वारा इस आदेश को लागू करने के लिए की गई कोई भी कार्रवाई आवश्यक रूप से कानूनी होगी।"
इस मामले में आने वाले समय में अतिरिक्त कानूनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं जो इस निर्णय के प्रभाव को सीमित कर सकती हैं।