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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप के मेल मतपत्र प्रतिबंध को खारिज किया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेल मतपत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों को खारिज कर दिया, जिससे राज्यों को अपनी पारंपरिक प्रक्रियाओं के तहत डाक मतपत्र भेजने की अनुमति मिल गई।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक संक्षिप्त आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप के मेल मतपत्र प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले आया है, जब मतदान पहले से ही चल रहा है। कोर्ट के इस फैसले से राज्यों को अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार डाक मतपत्र भेजने की सुविधा मिल गई।
न्यायमूर्ति सैमुएल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने इस संक्षिप्त आदेश से असहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति ब्रेट कवानॉ ने सहमति दी कि मध्यावधि चुनावों के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि वे भविष्य में ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला दे सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस के नियंत्रण के लिए नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों से पहले इन प्रतिबंधों को मंजूरी देने के लिए अदालत से एक बार फिर से अनुरोध किया था। यह मामला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के लगभग एक-तिहाई मतदाता डाक द्वारा वोट देते हैं।
चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मध्यावधि चुनावों से पहले के कुछ हफ्तों में पूर्ण सुधार संभव नहीं था। इस बीच, अलबामा और उत्तरी कैरोलिना जैसे राज्यों को पहले से ही इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया गया था।