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उत्तर प्रदेश में 'पूजा घी' पर कार्रवाई, उपभोग के खतरे की चेतावनी अनिवार्य
खाद्य सुरक्षा विभाग ने निर्माताओं और विक्रेताओं को भ्रामक लेबलिंग के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के स्टॉक जब्त और लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं दवा प्रशासन (एफएसडीए) ने पूजा के लिए बेचे जाने वाले घी की पैकेजिंग पर सख्ती बरतने का आदेश दिया है। प्रशासन ने आदेश दिया है कि ऐसे उत्पादों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाया जाए कि उन्हें मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।
एफएसडीए की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन और गुणवत्ता के बारे में गलत दावों से बचाना है। निर्माता और विक्रेताओं को सभी प्रासंगिक खाद्य सुरक्षा मानकों और लेबलिंग आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन के अनुसार, इन नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघनकारी उत्पादों का स्टॉक जब्त किया जा सकता है और संबंधित व्यावसायिक लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी विनिर्माण इकाइयों, थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को अपने उत्पाद लेबलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाजार में मिलावटी या गुणवत्ता से कम उत्पादों को रोकने के लिए उठाया गया है।