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उत्तर प्रदेश में तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का उच्च न्यायालय का निर्देश
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को तीन महीने की अवधि में पंचायत चुनावों का आयोजन करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को नए ग्रामीण स्थानीय निकाय के चुनाव तक प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की है।
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उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्रामीण पंचायत चुनावों का आयोजन सुनिश्चित करे। न्यायालय का यह निर्णय पंचायत राज संस्थाओं के नियमित चुनावों को लेकर उठाई गई कानूनी चुनौतियों के बीच आया है।
न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई अनावश्यक देरी न हो। इस निर्देश का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और पंचायती राज्य की संस्थाओं को प्रभावी बनाना है।
अंतरिम व्यवस्था के तहत न्यायालय ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को नए निर्वाचित निकायों के गठन तक प्रशासनिक कार्य संभालने की अनुमति दी है। इससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्देश का कड़ाई से पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी करे। इसमें मतदाता सूची की तैयारी, प्रशिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति और चुनाव प्रक्रिया के सभी चरणों को सुव्यवस्थित करना शामिल है।