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उत्तर प्रदेश में मिठाइयों पर 'उपयोग की तारीख' अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मिठाई निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए उत्पाद पर निर्माण और समाप्ति की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना है।
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उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों में पाया गया है कि मिठाई के निर्माण और खुदरा बिक्री केंद्रों में कई मामलों में उपभोक्ताओं को उत्पाद की निर्माण तारीख और समाप्ति की अवधि संबंधी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। इस कमी के कारण उपभोक्ताओं को पुरानी या संदिग्ध गुणवत्ता की मिठाइयां खरीदने का जोखिम बना रहता है।
इसी समस्या के समाधान के लिए राज्य प्रशासन ने सभी मिठाई निर्माताओं और विक्रेताओं के लिए 'उपयोग की तारीख' या 'उपयोग से पहले' की जानकारी पैकेजिंग पर स्पष्ट और पठनीय तरीके से दर्शाना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्देश खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों के तहत जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प लेने में मदद मिलेगी। विभाग द्वारा आगामी समय में इस नियम के पालन की जांच के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे। नियमों का पालन न करने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, स्पष्ट तारीख की जानकारी से खाद्यजनित बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।