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यूपी में खुली मिठाइयों पर अब 'यूज बाय डेट' दिखाना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2026 से खाद्य सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब पैक्ड और खुली दोनों प्रकार की मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि दिखाना अनिवार्य होगा।
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उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाई उद्योग के लिए नए नियम जारी किए हैं। राज्य की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा 27 सितंबर को दिए गए आदेश के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से सभी प्रकार की मिठाइयों पर 'यूज बाय डेट' यानी उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।
यह नियम केवल पैक्ड उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पुरानी या खराब हो चुकी मिठाइयों से बचाना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से जनस्वास्थ्य में सुधार आएगा और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
यह व्यवस्था खासकर भारतीय मिठाई बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगी, जहां परंपरागत रूप से खुली मिठाइयां बिना किसी तारीख के बेची जाती हैं। विभाग की ओर से व्यापारियों को इस नए नियम का पालन करने के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। संभावित उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।