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पानी की बोतल पर अतिरिक्त दाम लगाने पर रेस्तरां को 1 लाख का जुर्माना

हाथरस के एक प्रसिद्ध रेस्तरां को पानी की बोतल पर 2 रुपये अधिक वसूल करने के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतिकार आयोग ने कड़ी सजा दी है। आयोग ने जुर्माना, कानूनी फीस और मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया है।

LSN India · 15 October 2026

पानी की बोतल पर अतिरिक्त दाम लगाने पर रेस्तरां को 1 लाख का जुर्माना

हाथरस जिले के एक प्रख्यात रेस्तरां के विरुद्ध उपभोक्ता विवाद प्रतिकार आयोग ने कठोर कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेस्तरां द्वारा पानी की बोतल पर निर्धारित मूल्य से 2 रुपये अतिरिक्त वसूल करने का यह मामला सामने आया था।

आयोग की जांच में पाया गया कि रेस्तरां प्रबंधन ने उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन करते हुए अधिकृत मूल्य से अधिक राशि की मांग की थी। इस अनुचित व्यवहार को गंभीर मानते हुए आयोग ने एकपक्षीय निर्णय लिया।

आयोग के आदेश के अनुसार रेस्तरां को न केवल 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा, बल्कि कानूनी कार्यवाही की फीस और उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति भी प्रदान करनी होगी। यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला होटल और रेस्तरां उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि उपभोक्ताओं से अनुचित तरीके से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता। ऐसी कार्रवाइयों से भविष्य में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनुचित मूल्य वसूली से बचना चाहिए।