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उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति: प्रोत्साहन और पात्रता के नियम

उत्तर प्रदेश ने कृषि और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा तैयार किया है। यह नीति राज्य से उत्पन्न कृषि पण्ों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखती है।

LSN India · 26 October 2026

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति: प्रोत्साहन और पात्रता के नियम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में प्रवर्तित कृषि निर्यात नीति को 2021 में संशोधित किया गया। यह नीति राज्य के कृषि क्षेत्र को निर्यात-केंद्रित विकास के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती है। नीति के तहत विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने में सहायता करती हैं।

इस नीति के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद दोनों ही शामिल हैं। सताये गए उत्पादों में अनाज, दालें, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और अन्य कृषि आधारित वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कृषकों और निर्यातकों को मजबूत करना तथा राज्य के निर्यात मूल्य में वृद्धि करना है।

नीति के तहत पात्र आवेदकों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन, रियायत और सहायता प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्ता सुधार और बाजार पहुंच को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है ताकि योग्य कृषि व्यवसायों को समय पर लाभ मिल सके।

यह नीति उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। संशोधित नीति में पिछले अनुभवों के आधार पर सुधार किए गए हैं जो नीति को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाते हैं।