World · India Bureau
उत्तर प्रदेश में मिठाई पर 'यूज बाई डेट' अनिवार्य होगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि दर्शाना अनिवार्य किया है। यह नियम खुदरा बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित सभी मिठाइयों पर लागू होगा।
LSN India ·

उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण के नियमों में आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मिठाई उद्योग के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया है जो खुली मिठाइयों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त मानदंड स्थापित करेगी।
15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी यह नीति खुदरा दुकानों और मिठाई के व्यापारियों को प्रदर्शनी और भंडारण के समय उपयोग की अंतिम तिथि यानी 'यूज बाई डेट' स्पष्ट रूप से दर्शाना अनिवार्य बनाएगी। इससे पहले खुली मिठाइयों पर इस तरह की जानकारी दिए जाने का कोई बाध्यता नहीं था।
इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पुरानी और खराब हो चुकी मिठाइयों से बचाना है। राज्य में मिठाई बनाने वाले कारोबारियों को इस नए नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी इस निर्देश से उम्मीद है कि बाजार में मिठाइयों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोक्ता अधिक जागरूक विकल्प ले सकेंगे। व्यापारियों को इस बदलाव के लिए आवश्यक तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।