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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा नगर निकाय चुनावों में तीन हफ्ते में मतगणना का आदेश दिया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा और सिरौली कलां नगर निकाय चुनावों में मतगणना तीन सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव स्थगन को चुनौती दी थी।
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा और सिरौली कलां नगर निकाय निकाय चुनावों में मतों की गणना तीन सप्ताह की समय सीमा में पूरी करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया में देरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद आया है।
उच्च न्यायालय के इस कदम से चुनाव आयोग को निर्धारित समय सारणी का पालन करते हुए मतगणना प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा। न्यायालय का निर्णय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय पर परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इससे पहले नगर निकाय चुनावों में मतगणना के मामले में विभिन्न कारणों से देरी की गई थी, जिसके विरुद्ध हितबद्ध पक्षों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय के इस सख्त आदेश से किच्छा और सिरौली कलां के चुनावी परिणामों को शीघ्र जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
नगरपालिका निकायों के लिए समय पर चुनाव परिणाम घोषित करना प्रशासनिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कार्यभार संभाल सकें।