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वैध वीजा होने के बाद भी इमिग्रेशन अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वैध वीजा धारक को सुरक्षा जांच के लिए रोका जा सकता है। अदालत ने माना कि इमिग्रेशन अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे आवश्यक पूछताछ के लिए नागरिकों को प्रश्न कर सकें।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि इमिग्रेशन अधिकारी वैध वीजा रखने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा जांच और पूछताछ के लिए रोक सकते हैं। यह निर्णय एक भारतीय नागरिक की याचिका पर आया है जिसने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बार-बार अतिरिक्त जांच का सामना करने की शिकायत की थी।
याचिकाकर्ता के पास जर्मन बिजनेस वीजा था, जिसके बावजूद उसे इमिग्रेशन काउंटर पर कई बार विस्तृत जांच के दौर से गुजरना पड़ा था। उसने इसे भेदभाव माना और न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज की थी।
अदालत ने अपने निर्णय में माना कि सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे किसी भी यात्री से, भले ही उसके पास वैध वीजा हो, आवश्यक प्रश्न कर सकें। न्यायालय ने माना कि ऐसी जांच और पूछताछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।
यह फैसला अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है और इमिग्रेशन अधिकारियों की शक्तियों को परिभाषित करता है।