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मसौदा मतदाता सूची से अनुपस्थिति का मतलब नाम हटना नहीं: चुनाव आयोग
बंबई उच्च न्यायालय को दिए गए अपने बयान में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि नाम वास्तव में हटा दिया गया है।
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चुनाव आयोग ने बंबई उच्च न्यायालय में स्पष्ट किया है कि सांख्यिकीय सूचना रिपोर्ट (एसआईआर) अभ्यास के दौरान मसौदा मतदाता सूची से किसी का नाम न दिखना इस बात का संकेत नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम वास्तविक मतदाता रोल से हटा दिया गया है।
आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) प्रक्रिया से अलग किया है। एसआईआर एक सांख्यिकीय अभ्यास है जिसमें केवल रिपोर्टिंग और विश्लेषण किया जाता है, जबकि एसएसआर में मतदाता सूची को वास्तविक रूप से अपडेट किया जाता है।
चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण का महत्व इस बात में है कि आम नागरिकों को यह भ्रम न रहे कि मसौदा सूची से नाम न दिखना उनके मतदाता अधिकारों के समाप्त होने का संकेत है। आयोग ने जोर दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में सूची की केवल समीक्षा की जाती है, उसमें परिवर्तन नहीं किए जाते हैं।
यह निर्णय मतदाता सूची से संबंधित कई याचिकाओं के बीच आया है, जहां नागरिकों को लेकर भ्रम की स्थिति थी कि उनके नाम कब और क्यों मसौदा सूची से हटाए जा रहे हैं।