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SIR से नाम कटे तो फॉर्म-6 भरकर दोबारा मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने वाले मतदाताओं के लिए पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।
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चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान उठने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाले मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपने नाम को पुनः पंजीकृत करा सकते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में सूची से नाम हटाए जाने वाले नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इन मतदाताओं के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वे पुनः मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। फॉर्म-6 भरने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतन रखने के लिए नियमित पुनरीक्षण करने की महत्ता दोहराई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से केवल वैध और सक्रिय मतदाताओं के नाम सूची में बने रहते हैं। साथ ही, आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी योग्य नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए।
आयोग के निर्देशों में फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और समय सीमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। मतदाता सूची से नाम कटने वाले नागरिकों को इन निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए ताकि उनका नाम समय पर पुनः दर्ज हो सके।