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पश्चिम बंगाल: मतदाता सूची से हटाए गए नाम फॉर्म 6 से बहाल करवा सकते हैं
पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की स्थिति में फॉर्म 6 के जरिए उन्हें बहाल करवाया जा सकता है।
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पश्चिम बंगाल के निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची से गलती से हटाए गए योग्य मतदाताओं को अपने नाम बहाल करवाने का एक सरल तरीका बताया है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए आवेदकों को फॉर्म 6 जमा करना होगा। यह प्रपत्र मतदाता सूची में त्रुटियों को ठीक करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्र मतदाता ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आवेदकों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसमें आयु, नागरिकता और निवास स्थान से जुड़े प्रमाण शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल के निर्वाचन अधिकारियों ने सभी प्रभावित मतदाताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द फॉर्म 6 दाखिल करें। अधिकारियों ने बताया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनाई गई है ताकि किसी को भी मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
मतदाता सूची में त्रुटियां विभिन्न कारणों से हो सकती हैं, जैसे डेटा प्रविष्टि में गलतियां, पता परिवर्तन या प्रशासनिक कारण। निर्वाचन विभाग ने समय-समय पर सुधार की प्रक्रिया चलाने की प्रतिबद्धता दोहराई है ताकि सभी पात्र नागरिक मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकें।