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पश्चिम बंगाल: सीएम सुवेंदु ने कहा, 31 दिसंबर तक पात्र आवेदकों को मिलेगी नागरिकता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु ने कहा है कि उनकी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत पात्र आवेदकों को 31 दिसंबर तक नागरिकता प्रदान कर देगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और लंबित आवेदनों को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए हैं।

LSN India · 7 November 2026

पश्चिम बंगाल: सीएम सुवेंदु ने कहा, 31 दिसंबर तक पात्र आवेदकों को मिलेगी नागरिकता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु ने घोषणा की है कि उनकी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत सभी पात्र आवेदकों को वर्ष के अंत तक भारतीय नागरिकता प्रदान कर देगी। सीएम ने कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए आवश्यक प्रशासनिक सुधार किए हैं।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह लंबित आवेदनों के ढेर को तुरंत समाप्त करें और प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। इसके लिए सभी आवश्यक विभागों को एक समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से हजारों लंबित आवेदन जल्द निपटाने की संभावना है।

राज्य में सीएए के तहत आवेदन प्रक्रिया को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। सरकार का यह कदम योग्य आवेदकों के लिए राहत की बात हो सकती है, जो महीनों से अपने आवेदनों के संसाधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।