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पश्चिम बंगाल चुनाव कानूनी रूप से मान्य नहीं: पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को बहुमत के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए।
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भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने पश्चिम बंगाल के हाल के चुनाव को कानूनी रूप से मान्य नहीं माना है। कुरैशी ने कहा कि इन चुनावों में संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
पूर्व चुनाव आयुक्त ने भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की है। उनके अनुसार, आयोग को अपने सभी महत्वपूर्ण निर्णय बहुमत के आधार पर लेने चाहिए। इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
कुरैशी के बयान से चुनाव प्रक्रिया की वैधता को लेकर विवाद गहरा हो गया है। वह लंबे समय से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और तटस्थता पर जोर देते आए हैं।
इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दल और विशेषज्ञ अलग-अलग विचार रखते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर यह बहस देश में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।