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बंगाल में शराब की दुकानों के लिए स्कूलों से 500 मीटर की दूरी अनिवार्य
पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नई शराब दुकानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 500 मीटर दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। नई दुकानों को शिक्षा संस्थानों और धार्मिक स्थलों से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी पर स्थापित करना होगा। राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहले घोषणा की थी कि उनकी सरकार स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री की अनुमति नहीं देगी।
ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में इन संस्थानों से अधिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। राज्य सरकार का लक्ष्य युवा और बच्चों को शराब बिक्री से दूर रखना है। इन नियमों से स्कूल और कॉलेज के आसपास शराब की खरीद-बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा।
पश्चिम बंगाल में शराब दुकानों के संचालन से संबंधित मौजूदा कानूनों को सख्त करने का यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। नई नीति के तहत दुकान खोलने की अनुमति देने से पहले स्थानीय प्रशासन को दूरी संबंधी मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।