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पश्चिम बंगाल सरकार दिवाली-छठ पर पटाखों के नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि दिवाली और छठ पर्व के दौरान अग्निशमन विभाग की औपचारिक अनुमति के बिना आसमानी लालटेन (स्काई लैंटर्न) का उपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। राज्य सरकार पटाखों संबंधी सभी नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने आने वाले दिवाली और छठ पर्व के दौरान पटाखों के उपयोग संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पटाखों से जुड़े मौजूदा कानूनों का कोई भी उल्लंघन गंभीर परिणाम का सामना करेगा।
पुलिस प्रशासन ने विशेषकर आसमानी लालटेन (स्काई लैंटर्न) के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति या संगठन को अग्निशमन विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसे लालटेन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा और संभावित आग के खतरों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक उत्सव मनाएं। प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों के उपयोग पर भी पूर्ण निगरानी बनाए रखेगा।
इस संबंध में गृह विभाग ने सभी स्थानीय पुलिस थानों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों के उल्लंघन के संबंध में तुरंत कार्रवाई करें। अधिकारियों का कहना है कि उल्लंघनकारियों के विरुद्ध मौजूदा कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।