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पश्चिमी घाट अधिसूचना में कृषि प्रावधान स्पष्ट करने की मांग
उत्पादक संघ ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के मसौदे में कृषि उपयोग के संबंध में अस्पष्टता का मुद्दा उठाया है। संगठन ने कहा है कि प्रस्तावना में दिए गए कृषि अधिकारों को अधिसूचना के मुख्य प्रावधानों में भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
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भारतीय उत्पादक संस्थाओं की वार्षिक मीडिया ब्रीफिंग में नीति और उत्पादन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। संघों ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के प्रस्तावित मसौदे में गंभीर विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।
यूपीएएसआई के अनुसार, अधिसूचना के प्रस्तावना भाग में भूमि के कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की अनुमति दी गई है, लेकिन यह स्पष्टता अधिसूचना के मुख्य संचालन भागों में प्रतिबिंबित नहीं है। संघ ने जोर देकर कहा है कि कृषि उपयोग के अधिकारों को अधिसूचना के कानूनी रूप से बाध्यकारी भागों में स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध किया जाना अनिवार्य है।
यह विसंगति क्षेत्र के किसानों और कृषि उत्पादकों के लिए कानूनी अनिश्चितता का कारण बन रही है। उत्पादन हितधारकों ने सरकार से पूर्ण स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए मसौदे में संशोधन की मांग की है।