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निर्वाचन आयोग प्रमुख को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों के बीच निर्वाचन आयोग आयुक्त के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। संविधान में इसके लिए एक निर्धारित और लंबी प्रक्रिया तय है।
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देश के निर्वाचन आयोग के शीर्ष पदाधिकारी को उनके पद से हटाने के लिए संविधान में एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से अलग है और काफी जटिल व समय लेने वाली है।
संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। यह प्रस्ताव संसद में औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव होती है।
संसद में प्रस्ताव जमा होने के पश्चात संसदीय प्रक्रिया शुरू होती है। संसद के संबंधित सदन में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होती है और सदस्यों को अपने विचार रखने का मौका मिलता है। इसके बाद मतदान के जरिए निर्णय लिया जाता है।
प्रस्ताव को संसद में पारित होने के लिए दोनों सदनों में से कम से कम एक सदन की सहमति जरूरी होती है। संसद द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद ही राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति मिलती है। यह पूरी प्रक्रिया कई सप्ताह या महीनों तक चल सकती है।