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X ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नकली खाते से भेजे गए थे नोटिस
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने दिल्ली हाईकोर्ट को स्पष्ट किया कि IFF और SFLC को भेजे गए हटाने के आदेश किसी नकली खाते से जारी किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि Internet Freedom Foundation (IFF) और Software Freedom Law Centre (SFLC) को भेजे गए कंटेंट हटाने के नोटिस एक अनुमानित खाते से जारी किए गए थे। कंपनी ने अदालत को आश्वस्त किया कि ये आदेश किसी अधिकृत स्रोत से नहीं आए थे और न ही इन संगठनों के खातों को प्रभावित करने का कोई इरादा था।
X के इस स्पष्टीकरण के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं को निपटा दिया। अदालत संतुष्ट हो गई कि प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए आश्वासन पर्याप्त हैं और कोई आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नकली या अनुमानित आदेशों की समस्या को रेखांकित करती है। अदालत के आदेश के अनुसार, X को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।
यह मामला डिजिटल युग में सत्यापन और प्रामाणिकता के महत्व को दर्शाता है, विशेष रूप से तब जब कानूनी नोटिस और आधिकारिक संचार की बात हो। भारत में तकनीकी प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता से संबंधित मामलों की निगरानी अदालतें लगातार कर रही हैं।