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यूट्यूबर ध्रुव राठी को साकेत अदालत का समन, मानहानि मामले में
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है। समन को गुरुग्राम के उनके आवास के गेट पर चिपकाया गया है।
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दिल्ली की साकेत अदालत ने आपराधिक मानहानि के आरोप में यूट्यूबर ध्रुव राठी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का रुख अपनाया है। न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन गुरुग्राम के सेक्टर-56 में राठी के निवास स्थान के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया गया है।
यह मामला भारतीय जनता पार्टी की सूचना प्रौद्योगिकी कोष्ठी से संबंधित विकास सांकृत्यायन, जिन्हें विकास पांडे के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा दायर किया गया प्रतीत होता है। विवरण के अनुसार, यह कानूनी कार्रवाई किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के संबंध में की गई है।
राठी के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि वे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी डिजिटल सामग्री के लिए परिचित हैं। अदालत के समन का अर्थ है कि उन्हें निर्धारित तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
आपराधिक मानहानि से संबंधित मामले भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर माने जाते हैं और इन पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। अदालत का समन जारी होना यह दर्शाता है कि न्यायाधीश ने शिकायत को प्रारंभिक जांच के लिए स्वीकार किया है।